कन्नड़ अभिनेता दर्शन की याचिका खारिज, कोर्ट ने दी सीमित राहत

नई दिल्ली (एजेंसी)। कन्नड़ अभिनेता दर्शन थोगुदीप, जो रेणुकास्वामी हत्याकांड के आरोपी हैं, को बेंगलुरु की एक अदालत से कोई बड़ी राहत नहीं मिली। मंगलवार को बेंगलुरु की 57वीं सीसीएच अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने खुद को परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल से बल्लारी जेल में स्थानांतरित करने की मांग की थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुए दर्शन काफी भावुक हो गए।
एक रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने जज से कहा, “मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ज़हर दे दीजिए। लगभग एक महीने से मैंने सूरज की रोशनी नहीं देखी है। मेरे हाथों में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। यहां का जीवन अब सहा नहीं जाता।” इस पर जज ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि वे इस तरह की बातें नहीं कह सकते। इसके बाद दर्शन चुप हो गए।
अदालत का फैसला
अदालत ने जेल ट्रांसफर की उनकी याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि, अदालत ने उन्हें कुछ सीमित राहत दी है। कोर्ट ने जेल मैन्युअल के अनुसार, दर्शन को जेल परिसर में घूमने और अतिरिक्त बिस्तर, तकिया और चादर का उपयोग करने की अनुमति दी है। अदालत ने यह भी कहा कि जब तक जेल नियमों का कोई उल्लंघन नहीं होता, आरोपी को बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में ही रखा जा सकता है।
आपको बता दें कि दर्शन, पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य लोगों को रेणुकास्वामी की हत्या के आरोप में 11 जून, 2023 को गिरफ्तार किया गया था। 131 दिन जेल में रहने के बाद, उन्हें 30 अक्टूबर को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया। 13 दिसंबर को कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दी, लेकिन 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की जमानत रद्द कर दी, जिसके बाद दर्शन को फिर से जेल जाना पड़ा।