‘द केरल स्टोरी 2’ की रिलीज पर केरल हाई कोर्ट की रोक : सेंसर बोर्ड को दोबारा समीक्षा करने के निर्देश

मुंबई (एजेंसी)। केरल उच्च न्यायालय ने फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड’ के निर्माताओं को तगड़ा झटका देते हुए इसकी रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब तक इस मामले में पूरी सुनवाई नहीं हो जाती और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) कोई नया निर्णय नहीं लेता, तब तक फिल्म सिनेमाघरों में नहीं दिखाई जाएगी।
कोर्ट की सख्त टिप्पणी और निर्देश
फिल्म के खिलाफ दायर तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस कुरियन थोमस की बेंच ने सेंसर बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। कोर्ट की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं:
सेंसर सर्टिफिकेट पर सवाल: अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि CBFC ने इस फिल्म को प्रमाण पत्र देते समय उचित गंभीरता और समझदारी का परिचय नहीं दिया है।
समीक्षा का आदेश: कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर दो सप्ताह के भीतर फिर से विचार करे और अपना फैसला सुनाए।
सांप्रदायिक सौहार्द: हालांकि न्यायालय आमतौर पर फिल्मों के प्रदर्शन में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन बेंच ने कहा कि यदि किसी फिल्म की सामग्री से सामाजिक सद्भाव बिगड़ने की आशंका हो, तो हस्तक्षेप करना आवश्यक हो जाता है।
याचिकाकर्ताओं की मुख्य चिंताएं
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह फिल्म केरल राज्य की छवि को गलत तरीके से पेश करती है। कोर्ट ने भी सहमति जताई कि फिल्म का शीर्षक एक राज्य से जुड़ा है और इसे “सत्य घटनाओं” पर आधारित बताया जा रहा है, जबकि इसका वास्तविकता से कोई सीधा संबंध नहीं दिखता। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि फिल्म के संवाद और दृश्य सांप्रदायिक तनाव पैदा कर सकते हैं।
फिलहाल टली रिलीज
गौरतलब है कि विपुल अमृतलाल शाह द्वारा निर्मित और कामाख्या नारायण सिंह द्वारा निर्देशित यह फिल्म 27 फरवरी को रिलीज होने वाली थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि सुनवाई पूरी होने से पहले फिल्म रिलीज हो जाती है, तो कानूनी याचिका का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा।
यह फिल्म 2023 की चर्चित फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ का अगला भाग है। पिछले भाग को लेकर भी देशभर में काफी विवाद और कानूनी बहस हुई थी, लेकिन उसने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की थी।
















