छत्तीसगढ़

ग्रामीण रसोई गैस उपभोक्ताओं को राहत : रीफिल बुकिंग में 45 दिनों की अनिवार्यता खत्म

रायपुर। केंद्र सरकार ने ग्रामीण एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैस रीफिलिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में सिलिंडर बुकिंग के लिए 45 दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए एक समान नियम लागू करते हुए इस सीमा को घटाकर 25 दिन कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण उपभोक्ताओं को 20 दिन पहले रीफिल बुक करने की सुविधा मिलेगी।

केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने इस फैसले की जानकारी देते हुए सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया है।

आपूर्ति सामान्य होने पर लिया गया फैसला

मार्च 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच पैदा हुए तनाव के कारण वैश्विक एलपीजी सप्लाई बाधित हुई थी। आपूर्ति नियंत्रित करने के लिए 9 मार्च 2026 को शहरों में 25 दिन और 12 मार्च को गांवों में 45 दिन का अनिवार्य अंतराल तय किया गया था। सरकार के अनुसार, अब बैकलॉग पूरी तरह समाप्त हो चुका है और एलपीजी आपूर्ति सामान्य स्थिति में आ गई है, जिसके बाद ग्रामीण ग्राहकों को यह राहत दी गई है।

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