धोखाधड़ी केस : शिल्पा शेट्टी को कोर्ट से झटका, विदेश यात्रा रद्द

मुंबई (एजेंसी)। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को अदालत से राहत न मिलने के कारण अपनी विदेशी यात्रा स्थगित करनी पड़ी है। दरअसल, एक 60 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें विदेश जाने की अनुमति देने से मना कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने यह दौरा रद्द कर दिया है।
गुरुवार को शिल्पा शेट्टी के वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट को जानकारी दी कि अदालत द्वारा अभिनेत्री और उनके पति राज कुंद्रा के विरुद्ध जारी लुकआउट सर्कुलर (LOC) को अस्थायी रूप से निलंबित करने से इनकार करने के बाद, शिल्पा शेट्टी अब अपनी यात्रा की योजनाओं को आगे नहीं बढ़ाएँगी।
पहले मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने धोखाधड़ी केस की जाँच के तहत इस जोड़े के खिलाफ एलओसी (LOC) जारी किया था। इसके चलते, शिल्पा शेट्टी ने विदेश जाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए एलओसी को कुछ समय के लिए स्थगित करने की माँग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। हालाँकि, कोर्ट ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया।
क्या हैं शिल्पा शेट्टी पर लगे आरोप?
यह पूरा मामला शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर दर्ज धोखाधड़ी के एक केस से संबंधित है। दंपत्ति पर एक व्यवसायी से 60 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी करने का आरोप है।
लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड नामक कंपनी के निदेशक दीपक कोठारी ने यह शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में दावा किया गया है कि दंपति ने 2015 से 2023 के बीच उनके साथ धोखाधड़ी की। कोठारी का आरोप है कि पति-पत्नी ने कारोबार को बढ़ाने का बहाना बनाकर उनसे पैसे लिए, लेकिन कथित तौर पर इन पैसों का उपयोग निजी खर्चों के लिए किया गया।
दंपत्ति ने आरोपों का किया खंडन
कथित तौर पर, कोठारी ने अपने पैसे वापस पाने के लिए कई प्रयास किए लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। कोठारी ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर निजी लाभ के लिए पैसों की बेईमानी करने का आरोप लगाया है।
वहीं, शिल्पा और राज के वकील प्रशांत पाटिल ने इन आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि वे जाँच एजेंसियों के सामने पूरी सच्चाई पेश करेंगे।
















