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जिले के 10 थानों में की गई पीएलव्ही की नियुक्ति, थानों में आने वाले लोगों को देंगे कानूनी जानकारी
बेमेतरा 13 अप्रैल 2023-माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित आदेश में दिए गए निर्देशानुसार गुमशुदा बच्चों और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिये जिले के सभी थानों में पैरालीगल वालिंटियर्स की नियुक्ति की गई। ये पीएलव्ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के देखरेख में काम करेगें। वर्तमान में जिले के 10 थाना में पीएलव्ही नियुक्त कर दिये गये है। इन लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में कानून संबंधित प्रशिक्षण दिया गया है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्रीमती जसविंदर कौर अजमानी मलिक ने बताया कि प्राधिकरण की अध्यक्ष व जिला न्यायाधीश जयदीप विजय निमोणकर के मार्गदर्शन में यह नियुक्ति की गई है। इन लोगों को प्रशिक्षण के बाद थानों में पदस्थ किया जाएगा। इनका काम थानों में आने वाले लोगों को कानून की जानकारी देना एवं उनके आवेदन देने के बाद हुई कार्यवाही की जानकारी देना है। इसके अलावा ये पीएलव्ही मुख्य रूप से महिला संबंधित अपराध व बाल अपराध के मामले को लेकर विशेष फोकस करेंगें। थाना में दर्ज सभी मामलों को लेकर सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को रिपोर्ट करेंगें। प्राधिकरण द्वारा पीएलव्ही के प्रतिदिन के काम के संबंध में मॉनिटरिंग भी की जाएगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लगातार विधिक जागरूकता को लेकर काम किया जा रहा है। प्राधिकरण की अध्यक्ष व जिला न्यायाधीश जयदीप विजय निमोणकर के मार्गदर्शन में हर माह कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन कर लोगों को कानून के संबंध में जागरूक किया गया हैं। प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि वर्तमान में भी कई जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितम्बर में सभी राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और केंद्र शासित प्रदेशों के कानूनी सेवा प्राधिकरण को लापता बच्चों और बच्चों के खिलाफ अन्य अपराधों से संबंधित मामलों के संबंध में में जल्द से जल्द पुलिस थानों में पीएलव्ही की नियुक्ति के लिये योजना बनाने का निर्देश दिया गया था।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्रीमती जसविंदर कौर अजमानी मलिक ने बताया कि प्राधिकरण की अध्यक्ष व जिला न्यायाधीश जयदीप विजय निमोणकर के मार्गदर्शन में यह नियुक्ति की गई है। इन लोगों को प्रशिक्षण के बाद थानों में पदस्थ किया जाएगा। इनका काम थानों में आने वाले लोगों को कानून की जानकारी देना एवं उनके आवेदन देने के बाद हुई कार्यवाही की जानकारी देना है। इसके अलावा ये पीएलव्ही मुख्य रूप से महिला संबंधित अपराध व बाल अपराध के मामले को लेकर विशेष फोकस करेंगें। थाना में दर्ज सभी मामलों को लेकर सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को रिपोर्ट करेंगें। प्राधिकरण द्वारा पीएलव्ही के प्रतिदिन के काम के संबंध में मॉनिटरिंग भी की जाएगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लगातार विधिक जागरूकता को लेकर काम किया जा रहा है। प्राधिकरण की अध्यक्ष व जिला न्यायाधीश जयदीप विजय निमोणकर के मार्गदर्शन में हर माह कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन कर लोगों को कानून के संबंध में जागरूक किया गया हैं। प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि वर्तमान में भी कई जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितम्बर में सभी राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और केंद्र शासित प्रदेशों के कानूनी सेवा प्राधिकरण को लापता बच्चों और बच्चों के खिलाफ अन्य अपराधों से संबंधित मामलों के संबंध में में जल्द से जल्द पुलिस थानों में पीएलव्ही की नियुक्ति के लिये योजना बनाने का निर्देश दिया गया था।