छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : आरोपी अजय लोहिया को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत, मिली जमानत

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में सह-आरोपी अजय लोहिया को बिलासपुर उच्च न्यायालय से नियमित जमानत मिल गई है। जस्टिस ए.के. प्रसाद की एकल पीठ ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों की दलीलें और कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद लोहिया की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी।
क्या है पूरा मामला और आरोप?
यह पूरा घटनाक्रम राज्य की एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) की संयुक्त जांच के दायरे में है। जांच टीम का आरोप है कि मूल रूप से गुड़गांव के रहने वाले अजय लोहिया ने मैनपावर सप्लाई करने वाली एजेंसी के जरिए करोड़ों रुपये की वित्तीय गड़बड़ियों और हेराफेरी को अंजाम दिया था। इसी मामले में गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली थी।
जांच की वर्तमान स्थिति
कुल आरोपी: इस बड़े घोटाले में जांच एजेंसियां अब तक 12 लोगों को नामजद कर चुकी हैं।
अदालती कार्रवाई: रायपुर की विशेष एसीबी कोर्ट में जांच एजेंसियों द्वारा इस मामले का चालान पहले ही पेश किया जा चुका है।
अग्रिम कार्रवाई: अजय लोहिया को जमानत मिलने के बावजूद, ACB और EOW इस मामले के अन्य पहलुओं की तफ्तीश में जुटी हुई हैं। केस से जुड़े अन्य आरोपियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अदालत में निरंतर जारी है।
















