गांधी जयंती : रायपुर में आज मांस-मटन की बिक्री और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी सीधी कार्रवाई

रायपुर। गांधी जयंती (2 अक्टूबर) के अवसर पर रायपुर नगर निगम ने पूरे शहर में मांस एवं मटन की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अहिंसा के संदेश को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए इस आदेश के तहत नगर निगम सीमा में स्थित सभी पशुवध गृह (स्लॉटर हाउस) और मांस दुकानें आज दिनभर बंद रहेंगी।
निरीक्षण और जब्ती के निर्देश
नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए नगर निगम की टीम सुबह से ही शहर भर में गश्त करेगी। यदि कोई विक्रेता दुकान खोलकर या चोरी-छिपे मांस बेचते हुए पाया जाता है, तो निगम का अमला सामग्री को तुरंत जब्त कर कड़ा रुख अपनाएगा।
होटलों और रेस्टोरेंटों पर भी रहेगी सख्ती
यह पाबंदी केवल खुदरा विक्रेताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि शहर के सभी होटलों, रेस्टोरेंटों और ढाबों पर भी लागू होगी। आज किसी भी व्यावसायिक संस्थान में मांस पकाने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी होटल या रेस्टोरेंट में इसका उल्लंघन मिला, तो जब्ती के साथ-साथ संचालक पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा।
जोन आयुक्तों को निगरानी की जिम्मेदारी
नगर निगम प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग की टीम और सभी जोन कमिश्नरों को अपने-अपने क्षेत्रों में मुस्तैद रहने का निर्देश दिया है। निगम ने स्पष्ट किया है कि आदेश की अवहेलना करने वालों पर छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
















