वक्फ बोर्ड की ₹5,000 करोड़ की संपत्तियां हुईं वैध, अवैध कब्जों पर चलेगा बुलडोजर

रायपुर। छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। केंद्र सरकार के नए वक्फ अधिनियम के तहत राज्य में वर्ष 2006 तक रजिस्टर्ड सभी वक्फ संपत्तियों को कानूनी तौर पर क्लीन चिट दे दी गई है। इन सभी संपत्तियों के दस्तावेजों को ऑनलाइन रिकॉर्ड में दर्ज कर पूर्ण मान्यता दे दी गई है।
दो महीने के भीतर खाली कराए जाएंगे अवैध कब्जे
केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद अब छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अपनी जमीनों को लेकर सख्त रुख अपनाने जा रहा है। राज्य में वक्फ बोर्ड के पास करीब 5,000 करोड़ रुपये की कीमती संपत्तियां हैं, जिन पर कई रसूखदार लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है।
अब इन संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए अगले दो महीनों के भीतर एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अवैध कब्जाधारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
डिजिटल रिकॉर्ड से मिली बड़ी ताकत
अधिकारियों के अनुसार: 1 जुलाई को केंद्रीय सिस्टम द्वारा जारी की गई आधिकारिक सूची में छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के सभी दस्तावेजों को पूरी तरह सही और प्रामाणिक पाया गया है। नए कानून के तहत इन प्राइम लोकेशन वाली संपत्तियों को अब मजबूत कानूनी संरक्षण मिल गया है, जिससे अवैध कब्जे हटाने की राह आसान हो गई है।
















