पूर्व अग्निवीरों के लिए तृतीय श्रेणी की भर्तियों में 10 फीसदी कोटा लागू, अधिसूचना जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सेना में 4 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके पूर्व अग्निवीरों के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिया है। राज्य प्रशासन द्वारा ‘अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026’ की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके तहत राज्य की तृतीय श्रेणी (Class-3) की सीधी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
नियम की मुख्य शर्तें एवं दायरा
पात्रता मानदंड: इस आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्होंने बतौर अग्निवीर अपनी 4 वर्ष की सेवा अवधि सफलतापूर्वक पूरी की है और संबंधित पद की आवश्यक शैक्षणिक व अन्य योग्यताओं को पूरा करते हैं।
प्रमुख विभाग: आरक्षण का यह प्रावधान विशेष रूप से पुलिस, वन और जेल विभाग की क्लास-3 सीधी भर्तियों में लागू होगा।
उद्देश्य: सैन्य सेवा से मुक्त होने के बाद युवाओं को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र में स्थायित्व और रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना।
















