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आरजी कर बलात्कार.हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को सुनाई उम्रकैद की सजा

पश्चिम बंगाल (एजेंसी)। आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सियालदह कोर्ट में जज अनिर्बान दास ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त 2024 को महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी संजय राय को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई. साथ में 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या मामला?

महिला ट्रेनी डॉक्टर का 9 अगस्त, 2024 को अस्पताल के कॉन्फ़्रेंस रूम में शव मिला था. बाद में पता लगा कि पहले डॉक्टर का रेप हुआ था और फिर उसकी हत्या की गई थी। इस घटना के खिलाफ डॉक्टरों ने लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन किया था.

12 नवंबर को बंद कमरे में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी. कुल 50 गवाहों से पूछताछ की गई और 9 जनवरी को सुनवाई पूरी हुई. इस मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय था। पुलिस ने 9 अगस्त को हुई घटना के फौरन बाद 10 अगस्त को संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया था. पीड़ित के शरीर के पास पाए गए एक ब्लूटूथ ईयरफोन के कारण पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया था क्योंकि संजय रॉय को सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में गले में डिवाइस के साथ सेमिनार हॉल में प्रवेश करते देखा गया था.

कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद क्या बोला था संजय?

संजय रॉय ने कहा कि अगर उसने अपराध किया होता तो क्राइम सीन पर उसकी रुद्राक्ष की माला जरूर मिलती. पश्चिम बंगाल पुलिस में वॉलंटियर के रूप में काम करने वाले संजय रॉय ने कहा कि डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। जिस अस्पताल के सेमिनार हॉल में डॉक्टर की हत्या हुई थी, उसके पास घूमते हुए संजय रॉय सीसीटीवी कैमरे में नजर आया था। उसने शनिवार को दावा किया कि अपराध के असली दोषियों पर मुकदमा नहीं चलाया गया।

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