LPG वितरण नीति में संशोधन : अब औद्योगिक इकाइयों को मिलेगा निर्धारित कोटा

नई दिल्ली (एजेंसी)। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एलपीजी (LPG) आवंटन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों में ईंधन की उपलब्धता को व्यवस्थित करना और पीएनजी (PNG) के उपयोग को बढ़ावा देना है।
नए नियमों की मुख्य बातें:
70% आपूर्ति का निर्धारण: पेट्रोलियम सचिव डॉ. नीरज मित्तल द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को मार्च 2026 तक उनके कुल थोक उपयोग का 70% हिस्सा आवंटित किया जाएगा।
प्राथमिकता आधारित वितरण: आपूर्ति के दौरान उन क्षेत्रों और कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अर्थव्यवस्था और उत्पादन के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
अतिरिक्त 10% का प्रोत्साहन: केंद्र सरकार ने राज्यों के सामने एक विकल्प रखा है। यदि राज्य सरकारें अपने क्षेत्रों में PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) सुधारों और बुनियादी ढांचे को तेजी से लागू करती हैं, तो उन्हें 10% अतिरिक्त एलपीजी कोटा प्रदान किया जा सकता है।
बदलाव का उद्देश्य
इस नीतिगत बदलाव के पीछे का मुख्य कारण औद्योगिक उपयोग को विनियमित करना और स्वच्छ ऊर्जा (PNG) की ओर उद्योगों को स्थानांतरित होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे न केवल वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी, बल्कि राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी ताकि वे गैस पाइपलाइन नेटवर्क को और बेहतर बना सकें।
















