रायपुर में सड़क सुरक्षा के सख्त नियम : अब पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। अब केवल दोपहिया वाहन चलाने वाले को ही नहीं, बल्कि उसके पीछे बैठने वाले व्यक्ति (पिलियन राइडर) को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। सुरक्षा मानकों को कड़ा करते हुए परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शोरूम संचालकों पर भी गिरेगी गाज
नए निर्देशों के अनुसार, दोपहिया वाहनों की बिक्री के समय भी सावधानी बरतनी होगी। यदि कोई शोरूम बिना हेलमेट के वाहन की डिलीवरी करता है, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कदम उठाए जाएंगे। परिवहन विभाग का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हर नया वाहन चालक सुरक्षा उपकरणों के साथ ही सड़क पर उतरे।
जागरूकता बढ़ाने के निर्देश
अपर परिवहन आयुक्त ने इस संबंध में सभी अधीनस्थ अधिकारियों को औपचारिक पत्र जारी कर दिया है। विभाग का मुख्य जोर फिलहाल इस नियम के व्यापक प्रचार-प्रसार पर है, ताकि आम जनता को इस बदलाव की जानकारी मिल सके और वे सड़क पर निकलते समय अपनी और अपनों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
चालक और पीछे बैठने वाले, दोनों के लिए हेलमेट अनिवार्य।
बिना हेलमेट वाहन बेचने वाले शोरूम पर होगी कार्रवाई।
परिवहन विभाग द्वारा जन-जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश।
















