रायपुर में सितंबर के 7 प्रमुख पर्वों पर मांस-मटन की बिक्री व परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आगामी सितंबर माह में आने वाले 7 प्रमुख धार्मिक अवसरों पर गैर-शाकाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री और वितरण पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। रायपुर नगर निगम द्वारा जारी निर्देश के तहत इन निर्धारित तिथियों पर शहर के सभी कसाईखाने (स्लॉटर हाउस) और मांस-मटन की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। इसके अलावा, होटल, कैफे और रेस्टोरेंट में भी नॉनवेज परोसने की सख्त मनाही रहेगी।
इन 7 विशेष तिथियों पर लागू रहेगा आदेश
4 सितंबर: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी
7 सितंबर: पर्युषण पर्व (प्रथम दिवस)
14 सितंबर: श्री गणेश चतुर्थी
15 सितंबर: पर्युषण पर्व (अंतिम दिवस)
22 सितंबर: डोल ग्यारस
25 सितंबर: अनंत चतुर्दशी
26 सितंबर: संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा (पर्युषण पर्व)
नियम उल्लंघन पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारियों की बैठक के बाद यह फैसला लिया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि प्रतिबंधित दिनों में कोई भी दुकान, होटल या रेस्टोरेंट संचालक नॉनवेज बेचते या ग्राहकों को परोसते पाया जाता है, तो निगम की टीम मौके पर सामग्री को तुरंत जब्त करेगी और दोषी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी।
















