छत्तीसगढ़

अब केंद्रीय पोर्टल पर होगा थोक कचरा उत्पादकों का रजिस्ट्रेशन, विभाग ने जारी किए निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के सभी नगरीय निकायों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इसके तहत अब सभी ‘बल्क वेस्ट जनरेटर्स’ (थोक मात्रा में कचरा पैदा करने वाले संस्थानों) का पंजीकरण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आधिकारिक पोर्टल पर कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

इस संबंध में विभाग के संचालनालय द्वारा राज्य के सभी नगर निगम आयुक्तों, नगरपालिका और नगर पंचायत के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों (CMOs) को एक आधिकारिक परिपत्र (Circular) जारी कर दिया गया है।

मुख्य बातें और नए नियम:

केंद्रीय पोर्टल की शुरुआत: भारत सरकार के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा थोक कचरा उत्पादकों के पंजीकरण के लिए एक नया केंद्रीकृत पोर्टल https://swm.cpcb.gov.in शुरू किया गया है, जो 1 जून 2026 से पूरी तरह एक्टिव है।

नियमों का पालन: यह कदम भारत सरकार द्वारा लागू किए गए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के तहत उठाया गया है। इसके अंतर्गत पहचान किए गए सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स का इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना कानूनी रूप से जरूरी है।

निकायों को जिम्मेदारी: राज्य सरकार ने सभी स्थानीय निकायों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे सभी कचरा उत्पादकों की पहचान करें और समय पर उनका पंजीकरण सुनिश्चित कराएं।

बल्क वेस्ट जनरेटर्स (Bulk Waste Generators) कौन हैं?

इसमें बड़े अपार्टमेंट, होटल, मॉल, सरकारी व निजी संस्थान, अस्पताल और व्यावसायिक परिसर शामिल होते हैं, जहाँ रोज़ाना भारी मात्रा में कचरा निकलता है। अब इन्हें नए नियमों के तहत खुद को केंद्र सरकार के पोर्टल पर दर्ज कराना होगा।

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button