छत्तीसगढ़

रायपुर में अवैध डीज़ल-पेट्रोल भण्डारण का भंडाफोड़ : 10 से अधिक आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। रायपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, लाखों रुपये मूल्य के डीजल और पेट्रोल का अवैध संग्रहण और बिक्री करने के आरोप में दस से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई रेंज साइबर थाना रायपुर और थाना विधानसभा पुलिस की संयुक्त टीमों द्वारा की गई।

टेकनी चौक पर पहली बड़ी कार्रवाई

1 अक्टूबर को पुलिस को सूचना मिली कि थाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रिंग रोड नंबर 03, टेकारी चौक पर स्थित एक यार्ड में कुछ लोग ज्वलनशील तरल पदार्थों (डीजल और पेट्रोल) को ट्रकों और ड्रमों में भरकर अवैध रूप से जमा कर रहे हैं और उन्हें बेचने की तैयारी में हैं।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर, संयुक्त पुलिस टीम ने तुरंत उस स्थान पर छापा मारा। रेड के दौरान यार्ड में रवि यादव, नीरज नेताम उर्फ दउवाराम, शेख कलीमुद्दीन, शैलेन्द्र कुमार उर्फ बिहारी और राज पटेल सहित पाँच लोग मौजूद पाए गए। जाँच में पता चला कि टैंकर वाहनों के साथ-साथ अलग-अलग ड्रमों में भी बड़ी मात्रा में डीजल/पेट्रोल भरा हुआ था।

जब इन व्यक्तियों से इस ज्वलनशील पदार्थ के संग्रहण और बिक्री से संबंधित कोई वैध लाइसेंस या दस्तावेज़ माँगा गया, तो वे कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाए और टीम को लगातार गुमराह करने की कोशिश करते रहे।

इसके बाद, पुलिस ने उपरोक्त सभी पाँच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर, टैंकर और ड्रमों में रखा गया कुल 15,300 लीटर पेट्रोल और 31,000 लीटर डीजल जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 42,90,000/- रुपये है। घटना में इस्तेमाल किए गए तीन ट्रक टैंकर (क्रमांक CG 10 AF 0113, CG 04 PR 7421, और CG 04 PT 8504), एक चाड़ी (छोटा ड्रम), और दो प्लास्टिक पाइप भी ज़ब्त किए गए। आरोपियों के खिलाफ थाना विधानसभा में अपराध क्रमांक 492/25 के तहत धारा 287 बी.एन.एस. और 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।

पिरदा चौक पर दूसरी गिरफ्तारी

इसी कड़ी में, रेंज साइबर थाना रायपुर और थाना विधानसभा पुलिस की संयुक्त टीम ने रिंग रोड नंबर 03, पिरदा चौक स्थित सूरज शाह के यार्ड में भी छापा मारा।

यहां से पुलिस ने अखिलेश चौबे, नीरज कुमार, अरविंद गोड और रोहित सरोज को अवैध रूप से डीज़ल-पेट्रोल जमा करने और बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया। इनकी निशानदेही पर कुल 1,500 लीटर डीजल और 40 लीटर पेट्रोल जब्त किया गया। जब्त किए गए इस तरल पदार्थ और घटना में प्रयुक्त ट्रक टैंकर (क्रमांक CG 10 BU 2417), एक चाड़ी, और दो प्लास्टिक पाइप की कुल अनुमानित कीमत लगभग 1,40,000/- रुपये है।

इन आरोपियों के खिलाफ भी थाना विधानसभा में अपराध क्रमांक 493/25 के तहत धारा 287 बी.एन.एस. और 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गई है।

मुख्य संचालक फरार

पुलिस ने बताया कि इन दोनों मामलों में यार्ड संचालक (मुख्य आरोपी) अभी भी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश और गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

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