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LPG सिलेंडर बुकिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं, केंद्र सरकार ने अफवाहों पर लगाया विराम

नई दिल्ली (एजेंसी)। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और विभिन्न सूचना माध्यमों पर एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग अवधि में बदलाव को लेकर चल रही खबरों को केंद्र सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि रसोई गैस रिफिल करने के नियमों में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

भ्रामक दावों का खंडन

मंत्रालय ने उन दावों को पूरी तरह गलत बताया है जिनमें कहा जा रहा था कि:

उज्ज्वला योजना (PMUY): 45 दिन की समयसीमा।

सिंगल सिलेंडर (Non-PMUY): 25 दिन का अंतराल।

डबल सिलेंडर कनेक्शन: 35 दिन की नई समयसीमा।

सरकार ने साफ किया है कि यह जानकारी आधारहीन है और नागरिकों को भ्रमित करने के उद्देश्य से फैलाई जा रही है।

क्या हैं वर्तमान नियम?

मंत्रालय के अनुसार, बुकिंग की पुरानी व्यवस्था ही प्रभावी रहेगी। वर्तमान मानकों के आधार पर:

शहरी क्षेत्र: रिफिल बुकिंग के लिए 25 दिन का अंतराल।

ग्रामीण क्षेत्र: रिफिल बुकिंग के लिए 45 दिन का अंतराल।

विशेष नोट: यह समयसीमा सभी प्रकार के कनेक्शनों पर पहले की तरह ही समान रूप से लागू रहेगी।

नागरिकों के लिए सलाह

सरकार ने जनता से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट खबरों और अफवाहों पर ध्यान न दें। मंत्रालय ने यह भी आश्वस्त किया है कि देश में एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उपभोक्ताओं को घबराहट (Panic Booking) में आकर अनावश्यक बुकिंग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह सुचारू है।

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