अप्रैल माह के लिए केरोसिन का कोटा तय, राशनकार्डधारियों को मिलेगा लाभ

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के तहत अप्रैल महीने के लिए केरोसिन का आवंटन आदेश जारी कर दिया है। केंद्र सरकार से मिले कोटे के आधार पर राज्य के पात्र परिवारों के लिए कुल 528 किलोलीटर केरोसिन मंजूर किया गया है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से यह ईंधन उचित मूल्य की दुकानों (Ration Shops) तक पहुँचाया जाएगा। इस निर्णय से प्रदेश के लाखों अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के राशनकार्डधारकों को राहत मिलेगी।
वितरण के नियम और पात्रता
विभाग द्वारा तय की गई मात्रा के अनुसार, लाभार्थियों को उनके क्षेत्र के आधार पर केरोसिन उपलब्ध कराया जाएगा:
शहरी क्षेत्र: प्रत्येक राशनकार्ड पर अधिकतम 1 लीटर केरोसिन दिया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्र: ग्रामीण इलाकों (अनुसूचित और गैर-अनुसूचित दोनों) में प्रति कार्ड अधिकतम 2 लीटर का वितरण होगा।
जिलों को आवंटन का विवरण
प्रदेश के विभिन्न जिलों में जरूरत और कार्डधारियों की संख्या के आधार पर आवंटन किया गया है:
जिले का नाम, आवंटित मात्रा (किलोलीटर)
बिलासपुर, 36 (सर्वाधिक)
“रायपुर, दुर्ग, बस्तर, कोरबा, जांजगीर-चांपा”,24 प्रति जिला
“कांकेर, महासमुंद, जशपुर, बलौदाबाजार”,24 प्रति जिला
अन्य शेष जिले,12 प्रति जिला
प्रशासन को कड़े निर्देश
राज्य शासन ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि केरोसिन का उठाव और वितरण 30 अप्रैल 2026 तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए। शासन की मुख्य प्राथमिकताएं निम्नलिखित हैं:
समय सीमा: तेल कंपनियों से स्टॉक का उठाव समय पर हो ताकि किसी भी क्षेत्र में किल्लत न हो।
प्रचार-प्रसार: स्थानीय स्तर पर मुनादी या अन्य माध्यमों से ग्रामीणों को उनकी पात्रता की जानकारी दी जाए।
स्टॉक का पुनर्संतुलन: जिन दुकानों में मांग कम है, वहां से अतिरिक्त केरोसिन को उच्च मांग वाले क्षेत्रों में ट्रांसफर किया जाए।
रिपोर्टिंग: तेल कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे महीने के अंत तक विभाग को लैप्स (बचे हुए) कोटे की सटीक जानकारी अनिवार्य रूप से दें।
नोट: सभी पात्र हितग्राही अपनी नजदीकी उचित मूल्य दुकान से संपर्क कर निर्धारित मात्रा में केरोसिन प्राप्त कर सकते हैं।
















