छत्तीसगढ़

अब विद्यार्थियों को आसानी से मिलेगा 5 किलो वाला गैस सिलेंडर, जानें क्या हैं नए दिशा-निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी में अब छात्र-छात्राओं के लिए रसोई गैस की सुविधा को और भी सुलभ बना दिया गया है। नए नियमों के अनुसार, जिले में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी अब केवल अपना आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र दिखाकर गैस एजेंसियों से 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगे।

हाल ही में रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में एलपीजी वितरण को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर ने गैस वितरकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि नियमों के तहत गैस का वितरण सुनिश्चित किया जाए और पात्र लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त नजर

प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि रायपुर जिले में एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। अपर कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी व्यक्ति वितरण प्रक्रिया में बाधा डालता है, नियमों के विरुद्ध सिलेंडर लेने का दबाव बनाता है या डिलीवरी स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

बुकिंग के लिए तय हुई समय सीमा

बैठक के दौरान तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि वर्तमान व्यवस्था के तहत:

शहरी क्षेत्रों में: उपभोक्ता 25 दिनों के अंतराल के बाद ही अगला सिलेंडर बुक कर सकेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में: बुकिंग के लिए 45 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है।

अस्पतालों और आश्रमों को प्राथमिकता

प्रशासन ने निर्देश दिया है कि एम्स (AIIMS), मेकाहारा जैसे बड़े अस्पतालों के साथ-साथ वृद्धाश्रमों, अनाथालयों और समाज कल्याण विभाग से जुड़ी संस्थाओं में गैस की आपूर्ति निरंतर बनी रहनी चाहिए।

सावधानी बरतें: वर्तमान में नए गैस कनेक्शन और सिंगल से डबल कनेक्शन (DBC) की प्रक्रिया पर अस्थाई रोक लगी हुई है। ‘ऑल एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन’ के जिला अध्यक्ष विकास मरकाम ने जनता से अपील की है कि वे घबराएं नहीं (पैनिक न हों), क्योंकि जिले में गैस का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने उपभोक्ताओं से धैर्य बनाए रखने और वितरण केंद्रों पर व्यवस्था न बिगाड़ने का आग्रह किया है।

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