छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त, आज से रूटीन सुनवाई दोबारा शुरू

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियाँ अब आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुकी हैं। आज यानी सोमवार, 15 जून से अदालत की सभी पीठों (Benches) में सामान्य अदालती कामकाज और मुकदमों की नियमित सुनवाई फिर से शुरू होने जा रही है। वेकेशन समाप्त होने के साथ ही न्यायिक व्यवस्था पूरी तरह से अपनी पुरानी लय में लौट आई है, जिससे अब वकील कोर्ट रूम में मौजूद रहकर अपने मामलों की पैरवी कर सकेंगे। अदालती कामकाज में तेजी लाने के लिए प्रशासन की ओर से आने वाले हफ्ते की कॉज लिस्ट (मामलों की सूची) भी एडवांस में जारी कर दी गई है।
ईंधन और संसाधनों की बचत के लिए नई पहल
हाई कोर्ट प्रशासन ने पर्यावरण और संसाधनों के सही इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए एक व्यावहारिक कदम उठाया है। हाई कोर्ट और जिला अदालतों के सभी प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों को यह सलाह दी गई है कि वे ड्यूटी पर आते-जाते समय, जहाँ तक मुमकिन हो, सरकारी गाड़ियों में ‘कारपूलिंग’ (वाहन साझा) करें। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ईंधन की फिजूलखर्ची को रोकना और सरकारी संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना है।
मई के मध्य से बंद थीं नियमित अदालतें
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 18 मई से ग्रीष्मकालीन छुट्टियां शुरू हुई थीं। इस लगभग एक महीने के अवकाश के दौरान केवल बेहद जरूरी और आपातकालीन मामलों की सुनवाई के लिए विशेष ‘वेकेशन बेंच’ बनाई गई थीं। इन विशेष खंडपीठों और एकल पीठों ने तय दिनों पर बैठकर जरूरी मुकदमों का निपटारा किया था।
‘वर्क फ्रॉम होम’ पर विराम, वर्चुअल विकल्प रहेगा खुला
अदालत खुलने के साथ ही ‘वर्क फ्रॉम होम’ (घर से काम करने) के अस्थायी नियमों को भी पूरी तरह वापस ले लिया गया है। अब सभी अधिवक्ताओं को कोर्ट परिसर में उपस्थित होकर ही अपनी दलीलें पेश करनी होंगी। हालांकि, जो लोग किसी कारणवश शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सकते, उनके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (V.C.) के जरिए जुड़ने का डिजिटल विकल्प पहले की तरह ही चालू रहेगा।
पेंडिंग मामलों को निपटाने की तैयारी तेज
15 जून से शुरू हो रहे अदालती सप्ताह के लिए नई कॉज लिस्ट सार्वजनिक कर दी गई है। नियमित कामकाज बहाल होने से कोर्ट में लंबित (Pending) पड़े मामलों की सुनवाई अब रफ्तार पकड़ेगी, जिससे आम जनता और फरियादियों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है।
















