छत्तीसगढ़ के प्रीमियम वाइन शॉप्स में 1 अक्टूबर से सिर्फ कैशलेस पेमेंट, आबकारी विभाग का फैसला

रायपुर। छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग ने शराब बिक्री में पारदर्शिता लाने और ओवररेटिंग की शिकायतों पर लगाम कसने के लिए एक अहम कदम उठाया है। प्रदेश भर की सभी 49 प्रीमियम शराब दुकानों में 1 अक्टूबर 2026 से डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद ग्राहक काउंटर पर नकद पैसे देकर शराब नहीं खरीद पाएंगे, बल्कि उन्हें क्यूआर कोड स्कैन करके ऑनलाइन माध्यम से ही भुगतान करना होगा।
डिजिटल भुगतान व्यवस्था के प्रमुख बिंदु:
कैशलेस ट्रांजेक्शन: 1 अक्टूबर से राज्य की सभी 49 प्रीमियम दुकानों में केवल ऑनलाइन भुगतान स्वीकार किया जाएगा।
ओवररेटिंग पर रोक: ग्राहकों से तय कीमत से अधिक पैसे वसूलने की लगातार मिल रही शिकायतों को खत्म करने के लिए यह फैसला लिया गया है।
पारदर्शिता और ट्रैकिंग: डिजिटल पेमेंट से हर बिक्री का रिकॉर्ड दर्ज रहेगा, जिससे गड़बड़ी होने पर विभाग आसानी से जांच कर सकेगा।
ग्राहक के पास सबूत: ऑनलाइन लेनदेन से खरीदार के पास भी भुगतान का डिजिटल प्रमाण रहेगा, जिससे तय दर और ली गई राशि का अंतर तुरंत स्पष्ट हो जाएगा।
















