छत्तीसगढ़

राजनांदगांव में गौहत्या का मामला : पुलिस ने किया पर्दाफाश, एक नाबालिग सहित 10 गिरफ्तार

राजनांदगांव। जिले के गौरी नगर क्षेत्र में हाल ही में मिले गाय के कटे हुए सिर के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चौकी चिखली और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल एक नाबालिग समेत कुल 10 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

कैसे हुआ मामले का खुलासा?

नवरात्रि के पवित्र पर्व के दौरान 14 अक्टूबर को गौरी नगर के शीतला तालाब और पास ही निर्माणाधीन अंडरब्रिज में मवेशी का कटा हुआ सिर बरामद हुआ था। त्यौहार का समय होने के कारण मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर और नगर पुलिस अधीक्षक सत्यप्रकाश तिवारी के दिशा-निर्देशन में एक विशेष जांच टीम गठित की गई।

पुलिस ने जब आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की, तो रात के समय कुछ संदिग्ध लोग सड़क पर बैठे मवेशियों को अपने साथ ले जाते दिखाई दिए। फुटेज के आधार पर मुख्य आरोपी अब्दुल अलीम उर्फ ‘कनवा’, उसकी पत्नी और बेटी को कस्टडी में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई।

आरोपियों ने कबूला जुर्म

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे रात में आवारा मवेशियों को पकड़कर घर लाते थे और उन्हें काटकर उनका मांस बेचते थे। पहचान छिपाने के उद्देश्य से वे कटे हुए सिर को तालाब और अंडरब्रिज के पास फेंक दिया करते थे।

पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल किए गए चाकू, सुत्ता और एक स्कूटी (CG 24 R 6360) भी बरामद की है।

गिरफ्तार आरोपी और कानूनी कार्रवाई

पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों में शामिल हैं:

अब्दुल अलीम उर्फ कनवा (39 वर्ष) – मुख्य आरोपी

अंजुम बेगम (35 वर्ष)

सलमान खान (19 वर्ष)

मोहम्मद साकिर खान (20 वर्ष)

मोईन गौरी (35 वर्ष)

आरिफ कुरैशी (39 वर्ष)

सलीम अख्तर (42 वर्ष)

सैय्यद नदीम (38 वर्ष)

मोहम्मद सिराज (46 वर्ष)

मोहम्मद तौहिद रजा खान (28 वर्ष)
(तथा एक अपचारी बालक)

ये सभी आरोपी राजनांदगांव के गौरी नगर, स्टेशनपारा और कसाईपारा क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस ने सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), पशु क्रूरता अधिनियम और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया है।

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