छत्तीसगढ़

कोर्ट ने हत्या के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

रायपुर। सिविल लाइंस थाने में दर्ज अपराध के मामले आरोपी को कोर्ट ने दोषी ठहराया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त लोक अभियोजक शमीम रहमान ने परिवादी की तरफ से पैरवी की। सिविल लाइन थाने के अंतर्गत नई बस्ती नूरानी चौक में वर्ष 2019 को प्रह्लाद यादव ने अपनी पत्नी पर सिलेंडर फेंककर चोट पहुंचाई और इस घटना में महिला की मौत हो गई।

आरोपी की पत्नी ताराबाई का ढाई साल का बेटा है और वह झाड़ू पोछा का काम करती थी। महिला फोन पर बात करती थी इस बात की आपत्ति उसके पति ने की और विवाद इस बात को लेकर हुआ और उसने सिलेंडर उठाकर अपनी पत्नी के सर पर वार कर दिया इससे घटना में उसकी मौत हो गई। इस मामले में कोर्ट ने सजा सुनाते हुए आरोपी को 100 रुपए का अर्थदंड और छह माह का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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