रेल सफर में भारी सामान ले जाना हुआ आसान : टिकट कटवाते समय ही घर बैठे होगी एक्स्ट्रा लगेज की बुकिंग

रायपुर। भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों के सफर को अधिक आरामदायक और डिजिटल बनाते हुए हवाई यात्रा की तर्ज पर एक्स्ट्रा सामान बुक करने की सुविधा शुरू कर दी है। रेलवे बोर्ड के नए दिशानिर्देशों के तहत 31 जुलाई 2026 से लागू इस व्यवस्था के बाद अब यात्रियों को अतिरिक्त लगेज के लिए रेलवे स्टेशन के पार्सल काउंटर पर लंबी लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यात्री टिकट बुक करते वक्त या बाद में भी IRCTC या रेलवे पार्सल पोर्टल पर सीधे शुल्क देकर ऑनलाइन एक्स्ट्रा सामान जोड़ सकते हैं।
किन यात्रियों को मिलेगा फायदा?
यह सुविधा केवल उन्हीं यात्रियों के लिए है जिनका आरक्षित टिकट कन्फर्म (Confirmed) होगा।
सुविधा उपलब्ध है: एसी फर्स्ट क्लास, एसी 2-टियर, फर्स्ट क्लास, स्लीपर क्लास और सेकंड (जनरल) क्लास।
सुविधा उपलब्ध नहीं है: एसी 3-टियर, एसी 3 इकोनॉमी और एसी चेयर कार के यात्री इसमें एक्स्ट्रा सामान बुक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनमें फ्री लगेज और कुल अनुमत सीमा दोनों ही 40 किलोग्राम तय है।
श्रेणी अनुसार फ्री सीमा और बैग का साइज
यात्रा श्रेणी,मुफ्त सामान की सीमा,अधिकतम अनुमत सामान,बैग का अधिकतम आकार (सेमी)
एसी फर्स्ट क्लास,70 किलोग्राम,150 किलोग्राम,100 × 60 × 25
एसी 2-टियर / फर्स्ट क्लास,50 किलोग्राम,100 किलोग्राम,100 × 60 × 25
स्लीपर क्लास,40 किलोग्राम,80 किलोग्राम,100 × 60 × 25
सेकंड (जनरल) क्लास,35 किलोग्राम,70 किलोग्राम,100 × 60 × 25
एसी 3-टियर/इकोनॉमी/चेयर कार,40 किलोग्राम,40 किलोग्राम,55 × 45 × 22.5
बुकिंग प्रक्रिया और जुर्माना नियम
यात्री ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर सामान का अतिरिक्त वजन दर्ज कर न्यूनतम 30 रुपये का भुगतान कर बुकिंग कर सकते हैं। रेलवे ने साफ तौर पर सतर्क किया है कि यदि कोई यात्री बिना ऑनलाइन बुकिंग कराए सीमा से अधिक सामान ले जाते हुए पाया गया, तो उससे सामान्य शुल्क की तुलना में छह गुना तक का जुर्माना लिया जाएगा।
















