छत्तीसगढ़

स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण विवाद : विधायक अजय चंद्राकर ने सुप्रिया श्रीनेत और नेहा सिंह राठौर पर ठोका मानहानि का केस

धमतरी। 15 अगस्त के ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर उपजा विवाद अब कानूनी मोर्चे पर पहुंच गया है। कुरूद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और चर्चित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ धमतरी के सत्र न्यायालय में आपराधिक मानहानि याचिका दायर की है। परिवाद दर्ज कराने के दौरान उनके साथ भारी संख्या में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारी भी अदालत परिसर में उपस्थित रहे।

क्या है पूरा मामला?

अजय चंद्राकर के अनुसार, स्वतंत्रता दिवस पर राज्य सरकार के आधिकारिक आमंत्रण पर उन्होंने नियमानुसार तिरंगा फहराया था। हालांकि, विरोधियों द्वारा 13 मार्च को एक दलीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान हुए ध्वजारोहण के पुराने दृश्य को एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की मदद से संपादित कर भ्रामक रूप से प्रसारित किया गया।

आरोप है कि सुप्रिया श्रीनेत और नेहा सिंह राठौर ने इस क्लिप को अपने सोशल मीडिया खातों से साझा करते हुए दावा किया कि स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज की जगह राजनीतिक दल का झंडा फहराया गया। विधायक का कहना है कि इस भ्रामक दुष्प्रचार से उनकी सामाजिक व राजनीतिक प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा है और पार्टी की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है।

केवल आपराधिक कार्रवाई की मांग

विधायक के वकील विशाल शुक्ला ने स्पष्ट किया कि इस याचिका के माध्यम से किसी भी तरह के आर्थिक मुआवजे (पेनॉल्टी) का दावा नहीं किया गया है। परिवाद में केवल आपराधिक मानहानि की धाराओं के तहत कानूनी दंडात्मक कार्रवाई की मांग की गई है। साक्ष्यों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है, और अब आगे की कानूनी प्रक्रिया कोर्ट द्वारा तय की जाएगी।

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