छत्तीसगढ़

आय से अधिक संपत्ति मामले में निलंबित आईपीएस जीपी सिंह बर्खास्त

रायपुर। आय से अधिक संपत्ति मामले में निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को केंद्र सरकार ने बर्खास्त कर दिया है।
गौरतलब है कि 1 जुलाई 2021 को एसीबी-ईओडब्लू की टीम ने रायपुर, राजनांदगांव और ओडिशा में जीपी सिंह के सहयोगियों समेत उनके सभी ठिकानों पर एक साथ छापा मारा था। इस दौरान 5 करोड़ की चल-अचल संपत्ति का खुलासा हुआ था। छापे के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले थे, जिसके आधार पर रायपुर कोतवाली में जीपी सिंह पर राज्य सरकार राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ था, जिसका चालान कोतवाली पुलिस पहले ही कोर्ट में पेश कर चुकी है, जो कोर्ट में विचाराधीन है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर में अनुपातहीन संपत्ति और भष्टाचार निवारण अधिनियम और धारा 201,467,471 के आरोप में निलंबित आईपीएस जीपी सिंह का प्रकरण दर्ज है।

रायपुर पुलिस ने सिंह पर राजद्रोह, विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और जबरन वसूली के आरोप में मामला दर्ज किया था।

बता दें कि बर्खास्त करने के सरकार के फैसले से पहले सिंह लंबे समय तक निलंबित थे।

राज्य सरकार ने जीपी सिंह की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का सुझाव दिया था। साथ ही जीपी सिंह और चार अन्य आईपीएस अधिकारियों को बर्खास्त करने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि, केंद्र सरकार ने जीपी सिंह के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सिफारिश करने से पहले राज्य के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।

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