छत्तीसगढ़

पीएम आवास बनाने के नियमों में हुआ बदलाव, अब 72 घंटों में मिलेगी बिल्डिंग परमिट, नहीं लगेगा शुल्क

रायपुर : प्रधानमंत्री आवास बनाने में शहरों में आ रही दिक्कतों और भवन निर्माण की धीमी गति को देखते हुए केंद्र सरकार ने कई तरह के नियमों में बदलाव किया गया है. जिसमें अब शहरों में पीएम आवास के तहत खुद से आवास बनाने के लिए घर का नक्शा बनवाना हो या फिर निर्माण की अनुमति लेनी हो. इसके लिए भटकना नहीं पड़ेगा.

PM आवास बनाने के नियमों में हुआ बदलाव

इसके लिए ऑफलाइन मोड में आवेदन किया जा सकेगा. इसके लिए वार्डों या मुहल्लों में शिविर लगाए जाएंगे. हितग्राही यहां पीएम आवास के लिए आवेदन दे सकेंगे.

अब 72 घंटों में मिलेगी बिल्डिंग परमिट

आवेदन देने के बाद पात्र हितग्राहियों काे 3 दिन यानि 72 घंटों में बिल्डिंग परमिट जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है. विभागीय अफसरों ने बताया कि पीएम आवास शहरी 2.0 के तहत ये निर्णय लिए गए हैं. प्रदेश के सभी निकायों में यह लागू होगा. इसके लिए नगर निगम समेत सभी निकायों काे इस संबंध में पत्र भी भेजा गया है.

राज्य सरकार ने जारी किया गाइडलाइन

राज्य सरकार ने भवन निर्माण के लिए गाइड लाईन जारी की है. इसके तहत मकान अनिवार्य रूप से मोहला/ बस्तियों में बनाया जाए. मकान ऐसे जगह बनाए जाएं ताकि भविष्य में कहीं और व्यवस्थापन किया जाना प्रस्तावित न हो। मकान बनाने से नगर के लिए प्रस्तावित मुख्य मार्ग, मार्ग चौड़ीकरण, बायपास निर्माण, नाला, प्राकृतिक जल स्रोत, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र एवं सार्वजनिक उपयोग के लिए स्वीकृत स्थल प्रभावित न हो.

दरअसल, ईडब्लूएस वर्ग के पात्र परिवारों को खुद के जमीन पर घर बनाने वित्तीय सहायता दी जाती है. योजना उनके लिए है, जिनके पास पहले से जमीन है और वे घर बनाना चाहते हैं.

नहीं लगेगा शुल्क

विभाग का मानना है कि परियोजना के तहत चुने गए हितग्राही कमजोर आय वर्ग से आते हैं. ऐसे में उनसे भवन विकास शुल्क, परमिट और अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा.

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