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तोशाखाना-2 केस : इमरान खान और बुशरा बीबी को 17 साल के कारावास की सजा

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कानूनी अड़चनें और अधिक बढ़ गई हैं। भ्रष्टाचार से जुड़े ‘तोशाखाना-2’ मामले में पाकिस्तान की एक जवाबदेही अदालत ने इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को बड़ा झटका देते हुए 17-17 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

फैसले के मुख्य बिंदु

रावलपिंडी की कड़ी सुरक्षा वाली अदियाला जेल में इस मामले की सुनवाई हुई, जहाँ सुरक्षा कारणों से जेल के भीतर ही कोर्ट लगाया गया था। जज शाहरुख अर्जुमंद ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए दोनों को भ्रष्टाचार का दोषी पाया।

अतिरिक्त सजा: अदालत ने पाकिस्तान दंड संहिता (PPC) की धारा 409 के तहत दोनों को 7-7 साल की अतिरिक्त जेल की सजा भी दी है।

आर्थिक दंड: जेल की सजा के साथ-साथ, कोर्ट ने दंपति पर 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपये (10-10 मिलियन) का जुर्माना भी लगाया है।

उपस्थिति: जब फैसला पढ़ा गया, तब इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों ही अदालत कक्ष में मौजूद थे।

इमरान खान पहले से ही कई अन्य मामलों में जेल की सजा काट रहे हैं, और इस नए फैसले ने उनकी रिहाई की संभावनाओं को और भी धूमिल कर दिया है। तोशाखाना मामला सरकारी उपहारों को कम कीमत पर खरीदने और उन्हें महंगे दामों पर बेचने के आरोपों से जुड़ा है, जिसने पाकिस्तान की राजनीति में जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है।

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