छत्तीसगढ़

लंबित ई-चालान भरने का सुनहरा अवसर, 14 मार्च को लोक अदालत में होगा समाधान

रायपुर। रायपुर शहर के वाहन स्वामियों के लिए राहत भरी खबर है। यदि आपके वाहन पर कोई ई-चालान लंबित है और वह कोर्ट में ट्रांसफर हो चुका है, तो आप 14 मार्च को आयोजित होने वाली लोक अदालत में उसका निपटारा कर सकते हैं। भारी जुर्माने और कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए यह एक बेहतरीन मौका है।

पंजीकरण की अंतिम तिथि और पात्रता

यातायात विभाग के अनुसार, केवल उन्हीं चालानों का निराकरण लोक अदालत में होगा जिनका रजिस्ट्रेशन पहले कराया जाएगा।

पात्रता: ऐसे सभी चालान जो 15 अक्टूबर 2025 से पहले जारी किए गए हैं।

रजिस्ट्रेशन की समय सीमा: आपको 10 मार्च तक अपने नजदीकी यातायात थाने में जाकर आवेदन करना अनिवार्य है।

सूचना: विभाग द्वारा लंबित प्रकरणों वाले वाहन स्वामियों को कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस भी भेजे जा रहे हैं।

इन 09 केंद्रों पर करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन

अपने लंबित चालान को लोक अदालत में सूचीबद्ध कराने के लिए आप नीचे दिए गए किसी भी यातायात थाने में संपर्क कर सकते हैं:

तेलीबांधा: तेलीबांधा पुलिस थाना भवन के ऊपर।

भाठागांव: बस स्टैंड परिसर।

शारदा चौक: हनुमान मंदिर एवं बिजली ट्रांसफार्मर के पास।

फाफाडीह: गंज थाना भवन, फाफाडीह चौक।

भनपुरी: व्यासतालाब तिराहा, बिलासपुर रोड।

टाटीबंध: टाटीबंध चौक के पास।

पंडरी: पुराना बस स्टैंड गेट के पास।

पचपेड़ीनाका: ब्रिज के नीचे।

यातायात मुख्यालय: कालीबाड़ी कार्यालय।

लापरवाही पड़ सकती है भारी

पुलिस उपायुक्त यातायात, विकास कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो वाहन स्वामी इस अवसर का लाभ नहीं उठाएंगे, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

वाहन जब्ती: लोक अदालत के बाद भी लंबित रहने वाले प्रकरणों में वाहन को जब्त कर सीधे न्यायालय में पेश किया जाएगा।

सेवाएं बाधित: चालान जमा न होने की स्थिति में वाहन से संबंधित अन्य सरकारी सेवाएं (जैसे फिटनेस, ट्रांसफर आदि) रोकी जा सकती हैं।

अपील: असुविधा से बचने के लिए 10 मार्च तक अपने प्रकरण का पंजीकरण अवश्य करा लें और न्यायालयीन झंझटों से मुक्ति पाएं।

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