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अब देशद्रोह कानून खत्म हो जाएगा : गृह मंत्री अमित शाह

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को देश की कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने के लिए 3 कानून लोकसभा में पेश किए। शाह ने इसी के साथ एलान किया कि अब देशद्रोह कानून खत्म हो जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि पहले के कानून ब्रिटिश प्रशासन की रक्षा करने के लिए थे लेकिन नए तीन कानून भारतीय नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए हैं।

आज संसद में 3 विधेयक पेश किए। ये बिल देश की कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। शाह ने बिल पर बोलते हुए कहा कि अब देश में अंग्रेजों द्वारा लाए गए कानून नहीं चलेंगे और भारतीय आपराधिक कानूनों में बदलाव होगा।

शाह ने लोकसभा में भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए तीन विधेयक पेश किए। ये कानून ब्रिटिश काल के कानून थे। इन तीनों कानूनों को आगे की जांच के लिए संसदीय पैनल के पास भेजा जाएगा।

ये हैं तीन कानून

भारतीय न्याय संहिता 2023
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023
भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023

शाह ने कहा- ‘इस विधेयक के तहत हमने लक्ष्य रखा है कि सजा का अनुपात 90 फीसद से ऊपर ले जाना है। इसीलिए, हम एक महत्वपूर्ण प्रावधान लाए हैं कि जिन धाराओं में 7 साल या उससे अधिक जेल की सजा का प्रावधान है, उन सभी मामलों में फॉरेंसिक टीम का अपराध स्थल पर जाना अनिवार्य कर दिया जाएगा।’

न्याय दिलाने पर फोकस : शाह

गृह मंत्री ने कहा कि पहले के कानून ब्रिटिश प्रशासन की रक्षा करने की भावना से लाए गए थे, लेकिन नए तीन कानून भारतीय नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए हैं। शाह ने कहा कि अब लक्ष्य सजा देना नहीं, न्याय दिलाना होगा। अपराध रोकने की भावना पैदा करने के लिए सजा दी जाएगी।

ये होंगे बदलाव

नई CrPC में 356 धाराएं होंगी, जबकि पहले 511 धाराएं थीं।
किसी भी अपराध में सबूत जुटाते समय लाइव वीडियोग्राफी करना जरूरी होगा।
90 दिन में चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य होगा।

भगोड़ों को सजा देने के लिए भी प्रावधान

शाह ने कहा कि अब कोई भगोड़ा भी देश के कानून से नहीं बच सकता है। उन्होंने कहा कि नए कानून में अब प्रावधान किया गया है कि सत्र न्यायालय किसी भी व्यक्ति की अनुपस्थिति में भी केस चला सकती है और जिसे बचना होगा वो भारत लौटकर केस लड़ेगा।

देशद्रोह कानून होगा खत्म

शाह ने इसी के साथ एलान किया कि देश में राजद्रोह (देशद्रोह) कानून को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बिल में इसका प्रावधान किया गया है।

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