यात्री बसों में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस अनिवार्य, नियमों के उल्लंघन पर कड़ा एक्शन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बस यात्रियों की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए परिवहन विभाग ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। विभाग की ओर से जारी नए आदेश के मुताबिक, अब राज्य की सभी यात्री बसों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने साफ किया है कि तय समयसीमा के भीतर सभी बसों में यह ट्रैकिंग सिस्टम चालू हो जाना चाहिए, अन्यथा डिफाल्टर बस संचालकों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
15 दिनों का मिला अल्टीमेटम, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
नवा रायपुर के इंद्रावती भवन में 25 जून को परिवहन सचिव और परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में बस संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जिन वाहनों में अभी तक ट्रैकिंग डिवाइस नहीं लगी है, उन्हें अगले 15 दिनों के भीतर हर हाल में इसे इंस्टॉल कराना होगा। इसके साथ ही, जिन बसों में डिवाइस पहले से लगी है लेकिन वह बंद पड़ी है, उन्हें भी तुरंत चालू करने को कहा गया है। दी गई समयसीमा के बाद नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ट्रैकिंग सिस्टम से यात्रियों को कैसे मिलेगा फायदा?
इस नई व्यवस्था के लागू होने से यात्रियों का सफर काफी सुरक्षित और सुगम हो जाएगा:
कमांड सेंटर से निगरानी: राज्य मुख्यालय में बने विशेष कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए सभी बसों के रूट और उनकी गतिविधियों पर सीधे नजर रखी जाएगी। इससे यह पता चल सकेगा कि बस अपने तय रास्ते पर चल रही है या नहीं।
‘बस संगवारी ऐप’ से लाइव लोकेशन: इस सिस्टम के एक्टिव होते ही आम यात्री ‘बस संगवारी ऐप’ के माध्यम से अपने मोबाइल पर ही बस की रियल-टाइम (वास्तविक समय) लोकेशन ट्रैक कर सकेंगे, जिससे उन्हें बस के आने-जाने का सटीक समय पता चल सकेगा।
















