छत्तीसगढ़

बिजली बिल की लेट फीस नियम में बड़ा बदलाव, अब रोजाना के आधार पर लगेगा सरचार्ज

रायपुर। छत्तीसगढ़ पावर कंपनी के 65 लाख उपभोक्ताओं को लेट पेमेंट सरचार्ज (DPS) के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है। अब बिजली बिल के भुगतान में देरी होने पर पूरे महीने के बजाय सिर्फ विलंब के दिनों के हिसाब से ही जुर्माना वसूला जाएगा।

विलंब शुल्क का नया और पुराना गणित

पुरानी व्यवस्था: तय तारीख के बाद 1 या 2 दिन की भी देरी होने पर पूरे महीने का 1.5% विलंब शुल्क लागू हो जाता था। उदाहरण के लिए, ₹4,000 के बिल पर केवल 1 दिन देर होने पर भी सीधे ₹60 का जुर्माना देना पड़ता था।

नई व्यवस्था: अब जुर्माना 0.04% प्रतिदिन के हिसाब से तय होगा। इस नियम से ₹4,000 के बिल पर 1 दिन की देरी पर केवल ₹1.60 और पूरे 30 दिन की देरी पर अधिकतम ₹48 ही लगेंगे।

स्मार्ट मीटरिंग और एडवांस पेमेंट के नियम बदले

ऑटोमैटिक बिलिंग: राज्य में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए मैन्युअल रीडिंग की प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। अब हर 30 मिनट में खपत का डेटा सीधे सर्वर पर अपडेट होगा, जिससे मानवीय गलतियों की गुंजाइश खत्म होगी।

अग्रिम भुगतान की छूट घटी: एडवांस में बिजली बिल जमा करने पर मिलने वाली छूट को 1.25% से घटाकर 0.75% कर दिया गया है, जिससे अग्रिम भुगतान करने वाले ग्राहकों को मिलने वाला वित्तीय लाभ पहले से कम हो जाएगा।

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