रायपुर में नाबालिगों की ड्राइविंग पर शिकंजा : नियम तोड़ा तो गार्जियंस पर भी दर्ज होगा केस

रायपुर। राजधानी में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) ने रायपुर के सभी स्कूल और कॉलेज संस्थानों को स्पष्ट निर्देश जारी कर 18 वर्ष से कम आयु के छात्रों द्वारा दोपहिया वाहन चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
अभिभावकों की बढ़ेगी मुश्किलें
नए निर्देशों के अनुसार, यदि कोई नाबालिग छात्र शिक्षण संस्थान के भीतर या उसके आसपास दोपहिया वाहन चलाता पाया जाता है, तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। इस आदेश की सबसे अहम बात यह है कि नियम उल्लंघन की स्थिति में केवल नाबालिग चालक ही नहीं, बल्कि वाहन सौंपने वाले माता-पिता (अभिभावकों) को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
संस्थानों को मिला जागरूकता का जिम्मा
बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए विभाग ने स्कूल-कॉलेज प्रबंधन को अपने स्तर पर विशेष जागरूकता अभियान चलाने को कहा है। इसके जरिए अभिभावकों को जागरूक किया जाएगा कि वे अपने कम उम्र के बच्चों को किसी भी हाल में बाइक या स्कूटी न सौंपें। विभाग को उम्मीद है कि इस सख्ती से शहर की यातायात व्यवस्था सुधरेगी और हादसों में कमी आएगी।
















