छत्तीसगढ़

बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत : पुराने बिलों पर मिल रही है भारी छूट, 30 जून है आखिरी तारीख

रायपुर। यदि आपका बिजली बिल लंबे समय से बकाया है और राशि लगातार बढ़ने से आप परेशान हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। राज्य सरकार की विशेष ‘समाधान योजना’ के अंतर्गत डिफ़ॉल्टर्स को पुराने बिजली बिलों पर 75% तक की बड़ी छूट दी जा रही है। इस योजना का लाभ उठाकर आप बेहद कम रकम में अपने बकाये से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इस सुनहरे अवसर का फायदा उठाने के लिए अब बेहद सीमित समय बचा है।

30 जून तक कराएं रजिस्ट्रेशन

शासन की इस कल्याणकारी योजना के तहत भारी छूट का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को 30 जून तक अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश के लगभग 15 लाख बकायादार इस दायरे में आते हैं, जिनमें से 8 लाख से अधिक (करीब 52 फीसदी) उपभोक्ताओं ने पहले ही आवेदन कर दिया है। हालांकि, अभी भी लगभग 48 प्रतिशत उपभोक्ता इस लाभ से वंचित हैं, जिन्हें समय रहते कदम उठाना होगा।

‘मोर बिजली ऐप’ से प्रक्रिया हुई आसान

इस रियायत का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले उपभोक्ताओं को ‘मोर बिजली ऐप’ पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। बिजली कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से जहां एक तरफ आम जनता को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर कंपनी के फंसे हुए राजस्व की रिकवरी भी तेजी से हो सकेगी। बिजली विभाग ने सभी से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द ऐप के माध्यम से अपना पंजीकरण सुरक्षित करें।

क्या हैं योजना के नियम?

बिजली वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) भीम सिंह कंवर ने योजना की बारीकियों को साझा करते हुए बताया कि 5 मार्च 2026 को इस ‘समाधान योजना’ की शुरुआत की गई थी। इसके तहत बीपीएल (BPL), गैर-सरकारी निम्न दाब घरेलू और कृषि श्रेणी के उन उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है, जिनका 31 मार्च 2023 तक का बिल बकाया था। योजना के अंतर्गत मूल राशि और अधिभार (सरचार्ज) दोनों में छूट का प्रावधान है, जिसकी गणना वर्तमान महीने के सरचार्ज के आधार पर की जा रही है।

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